रायपुरः कोरोना के मामले कम होने के बाद धमतरी जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी बीच अब कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू को अब शिथिल किया है. जारी आदेश के मुताबिक नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक मंगलवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी. इससे पहले रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा.
इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी.
जिला दण्डाधिकारी एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी.
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