Flora Max Scam : लुभावने स्कीम का झांसा देकर करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने के तीन आरोपी जेल दाखिल

जांजगीर चांपा, 29 नवंबर (वेदांत समाचार)। लुभावने बिजनेस स्कीम का झांसा देकर महिला समूह के सदस्यों एवं ग्रामीणों से करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने के फ्लोरा मैक्स कंपनी के तीन आरोपियों को चाम्पा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थिया श्रीमती निरा साहू निवासी दारंग थाना चांपा जिला जांजगीर-चाम्पा द्वारा थाना चाम्पा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि गत वर्ष 25 अप्रैल 2023 से लगातार आरोपी कंपनी का डायरेक्टर अखिलेश सिंह एवं उनके अन्य साथियों द्वारा संगठित होकर फ्लोरा मैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित कर रहे थे। जिसका मुख्य ब्राच कोरबा था एवं चाम्पा में शाखा खोलकर एक व्यवसायिक स्कीम के तहत आम नागरिकों एवं सदस्यों से तीस – तीस हजार रुपये जमा कराते थे। फिर हर महिना प्रत्येक सदस्य को 2.700 रूपये देने का वादा करते थे तथा सदस्यों 35000 रूपये का समान जैसे साड़ी , बर्तन , जूते , आभूषण बेनटेक्स) आदि सामान बेचने के लिये देते थे और उक्त समान को बेचकर पूनः 35000 हजार रूपये कंपनी में जमा करते थे। जिसमें से सदस्यों को 3500 रूपयें कमीशन मिलता था यदि कोई सदस्य समान नही देता था उसे सिर्फ हर महिने 2700 रूपये चौबीस माह तक देने का झांसा दिये थे। इसके अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अपने अंदर में जितना सदस्य जोड़े उन सदस्यों के हिसाब से प्रति महीना 300 रूपये कमिशन के रूप में देते थे जिसकी लालच में आकर ग्रामीण लोगो द्वारा विभिन्न बैंको से लोन लेकर तीस – तीस हजार रूपये जमा किया गया है। कंपनी द्वारा सदस्यों को पिछले चार माह से वादा की गई 2700 रूपयें देना बंद कर फरार हो गये हैं।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध 25 अप्रैल 2024 के थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 517/2024 धारा 318(2) , 318(4) , 111(1) (iii) , 3(5) बीएनएस एवं 6 ,10 छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम , 2005 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। धोखाधड़ी जैसे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये विवेक शुक्ला (आईपीएस) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा के निर्देशन में आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। गठित टीम के द्वारा आरोपियों का लगातार पतासाजी की जा रही थी इसी क्रम में एसडीओपी चाम्पा यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर अलग-अलग जगहों से आरोपी ईश्वर दास महंत , संतोष दास मानिकपुरी और गोपी किशन को पकड़ा गया। जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये लगभग दस – दस लाख रूपये लेना स्वीकार किये।

आरोपियों से एवं कार्यालय से उपयोग कियें कम्प्यूटर सेट , प्रिंटर , लेपटाप , नोट गिनने का मशीन , रजिस्टर एवं प्रचार प्रसार की समाग्री को बरामद किया गया। विवेचना के दौरान यह जानकारी आयी है कि गिरफ्तार तीनो आरोपी कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह , राजू सिंह निवासी कोरबा एवं उनके सक्रिय सहयोगी साथियों के साथ मिलकर पिछले लगभग उन्नीस – बीस माह से लुभावना स्कीम को चला रहे थे। कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह , राजू सिंह कोरबा कोतवाली के इसी तरह के अन्य मामले में कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त चाम्पा थाना के मामलें में वांछित अन्य आरोपी गण को भी कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है , जल्द ही चाम्पा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कर विधिवत उन्हें भी गिरफ्तारी की जावेगी। इस तरह अभी तक जांच में पाया गया है कि जांजगीर चाम्पा जिले से 2700 लोगो के साथ धोखाधड़ी हुई है और प्रकरण की विवेचना जारी है। आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से चाम्पा पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। जांजगीर-चांपा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि ऐसी धोखाधड़ी योजनाओं से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें। इन आरोपियों की गिरफ्तारी कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के नेतृत्व में एसडीओपी चाम्पा यदुमणि सिदार , निरीक्षक नरेश पटेल थाना प्रभारी चाम्पा , उपनिरी दिलीप सिंह , उपनिरीक्षक पारस पटेल सायबर सेल प्रभारी एवं सायबर सेल टीम से सउनि विवेक सिंह , प्रधान आरक्षक मनोज तिग्गा , सउनि मुकेश पाण्डेय थाना चाम्पा का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपीगण –

ईश्वर दास महंत पिता महेश दास महंत उम्र 39 वर्ष निवासी – लीमगांव , थाना – उरगा , जिला – कोरबा (ब्रांच मनेजर शखा चाम्पा ओमसिटी) , संतोष दास मानिकपुरी पिता सुकृत दास उम्र 40 वर्ष निवासी – रोगदा , थाना – नवागढ़ , जिला – जांजगीर-चाम्पा (ब्रांच मनेजर शखा चाम्पा ओमसिटी) और गोपी किशन पिता मनीराम सुख सारथी उम्र 24 वर्ष निवासी – लहंगा , थाना – बाराद्वार , जिला – सक्ती (कंपनी कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर)।

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