बालोद,28 फ़रवरी 2025 (वेदांत समाचार)। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही की प्रधानपाठक सविता यादव और सहायक शिक्षक नेहा गुप्ता को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर निलंबित किया है। जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान 07 फरवरी को चुनावी सभा पुराना हाई स्कूल मैदान गुण्डरदेही में आयोजित हुआ था।
जिसमें पी.एम.श्री शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही के बच्चे उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जो न्यूज पोर्टल में प्रसारित हुआ। न्यूज पोर्टल में प्रसारित खबर में पी.एम.श्री शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही के छात्र, छात्राएं एवं सहायक शिक्षक कु.नेहा गुप्ता शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही की उपस्थिति दिखाई दे रही है। जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर नगर पंचायत गुण्डरदेही द्वारा सहायक शिक्षक नेहा गुप्ता और प्रधानपाठक सविता यादव के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर शासकीय प्राथमिक शाला गुण्डरदेही की प्रधानपाठक श्रीमती सविता यादव और सहायक शिक्षक कु. नेहा गुप्ता का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3, 8 एवं 9 के विपरित होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966, के नियम 9 के तहत प्रधानपाठक श्रीमती सविता यादव और सहायक शिक्षक कु. नेहा गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।