2 अक्टूबर से ग्राम सभा का आयोजन

बीजापुर 26 सितंबर (वेदांत समाचार)। कलेक्टर संबित मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार 02 अक्टूबर 2024 से आयोजित ग्राम सभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिया है। जिसके  अंतर्गत  ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाये। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाय। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा। पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी-कर्मचारियों जिनमें पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन किया जाय।

राज्य की समस्त सड़कों पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाें के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर (छ.ग.) पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जुर्माना/शास्ति अधिरोपित कररना। वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना  GPDP निर्माण हेतु आयोजित ग्राम सभा के पूर्व ड्राफ्ट कार्ययोजना पर चर्चा व पूर्व वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा ग्राम सभा में किया जाना।

GPDP वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्माण हेतु 02 ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। प्रथम ग्राम सभा 02 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसकी Scheduling  30 सितंबर 2024 के पूर्व  GPDP में किया जाना होगा।

17 सितंबर से 2024 से 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान साफ-सफाई, जनभागीदारी, सफाई मित्र स्वच्छता शिविर अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जावेः- ओडीएफ प्लस माॅडल ग्रामों के प्रस्ताव का ग्राम सभा में अनुमोदन। शौचालय विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन। स्वच्छाग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा। स्वच्छता शपथ प्रारूप (संलग्न)

तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका का वाचन/चर्चा। एचआईव्ही,एड्स के रोकथाम के लिए ग्राम सभा में जनजागरूकता हेतु चर्चा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में ग्राम पंचायत में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में ग्रामसभा में चर्चा।

अनुसूचित क्षेत्र संविधान के पांचवी अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र की गग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनिनयम, 1993 की धारा 129 ‘क से ड‘ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम, 2022 अनुसार कार्यवाही किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय अवकाश को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते हैं:- छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु चर्चा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार के प्राप्त आवेदनों एवं दावों पर चर्चा। खसरा, नक्शा एवं बी-1 की सूची का ग्राम सभा में वाचन। जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घरों में पेयजल की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर चर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्थाई प्रतीक्षा सूची  PWL से पात्र/अपात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन एवं अनुमोदन।  PWL एवं आवास प्लस के हितग्राहियों की दस्तावेज संकल्प पर विचार। वर्ष 2024-25 में  PWL एवं आवास प्लस हितग्राहियों को जारी प्रथम किश्त की प्रचार-प्रसार। स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत ग्रामों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु चर्चा। ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा कचरा फेंकना प्रतिबंधित किया जावे। कूड़ा कचरा फैलाते पाये जाने पर छ.ग. ग्राम पंचायत स्वच्छता, सफाई और न्यूसेंस का निवारण तथा उपशमन नियम 1999 के तहत दंडित किया जाने पर चर्चा। ग्रामों में निर्मित सामुदायिक शौचालय, सेग्रीगेशन शेड, वर्मी, नाडेप, टेंक, सोकपिट को क्रियाशील बनाने आवश्यक मरम्मत पर चर्चा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है।बीजापुर (वीएनएस)। कलेक्टर संबित मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार 02 अक्टूबर 2024 से आयोजित ग्राम सभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिया है। जिसके  अंतर्गत  ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाये। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाए। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाय। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा। पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी-कर्मचारियों जिनमें पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन किया जाय।

राज्य की समस्त सड़कों पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाें के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर (छ.ग.) पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जुर्माना/शास्ति अधिरोपित कररना। वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना  GPDP निर्माण हेतु आयोजित ग्राम सभा के पूर्व ड्राफ्ट कार्ययोजना पर चर्चा व पूर्व वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा ग्राम सभा में किया जाना।

GPDP वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्माण हेतु 02 ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। प्रथम ग्राम सभा 02 अक्टूबर 2024 को होगी, जिसकी Scheduling  30 सितंबर 2024 के पूर्व  GPDP में किया जाना होगा।

17 सितंबर से 2024 से 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान साफ-सफाई, जनभागीदारी, सफाई मित्र स्वच्छता शिविर अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जावेः- ओडीएफ प्लस माॅडल ग्रामों के प्रस्ताव का ग्राम सभा में अनुमोदन। शौचालय विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पात्र परिवारों की सूची का अनुमोदन। स्वच्छाग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा। स्वच्छता शपथ प्रारूप (संलग्न)

तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका का वाचन/चर्चा। एचआईव्ही,एड्स के रोकथाम के लिए ग्राम सभा में जनजागरूकता हेतु चर्चा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में ग्राम पंचायत में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में ग्रामसभा में चर्चा।

अनुसूचित क्षेत्र संविधान के पांचवी अनुसूची अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र की गग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनिनयम, 1993 की धारा 129 ‘क से ड‘ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम, 2022 अनुसार कार्यवाही किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय अवकाश को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते हैं:- छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु चर्चा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार के प्राप्त आवेदनों एवं दावों पर चर्चा। खसरा, नक्शा एवं बी-1 की सूची का ग्राम सभा में वाचन। जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घरों में पेयजल की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर चर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के स्थाई प्रतीक्षा सूची  PWL से पात्र/अपात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन एवं अनुमोदन।  PWL एवं आवास प्लस के हितग्राहियों की दस्तावेज संकल्प पर विचार। वर्ष 2024-25 में  PWL एवं आवास प्लस हितग्राहियों को जारी प्रथम किश्त की प्रचार-प्रसार। स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत ग्रामों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु चर्चा। ग्रामों में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा कचरा फेंकना प्रतिबंधित किया जावे। कूड़ा कचरा फैलाते पाये जाने पर छ.ग. ग्राम पंचायत स्वच्छता, सफाई और न्यूसेंस का निवारण तथा उपशमन नियम 1999 के तहत दंडित किया जाने पर चर्चा। ग्रामों में निर्मित सामुदायिक शौचालय, सेग्रीगेशन शेड, वर्मी, नाडेप, टेंक, सोकपिट को क्रियाशील बनाने आवश्यक मरम्मत पर चर्चा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है।