संभाग आयुक्त ने नशे के कारोबार में लिप्त दो आरोपियों को सुनाई 3 माह की सजा

रायपुर । छत्तीसगढ़ में पहली बार नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को तीन-तीन महीने की कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई बलौदाबाजार-भाठापारा जिले से संबंधित दो प्रकरणों में की गई, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ इस्तगासा पेश किया गया था।

सजा पाने वाले आरोपी सिमगा के भवानी नगर निवासी एजाज खान और भैंसापसरा के ज्वाला चतुर्वेदी हैं, जिनके खिलाफ बलौदाबाजार-भाठापारा पुलिस अधीक्षक ने अवैध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के व्यापार का मामला दर्ज किया था। जांच में इन दोनों आरोपियों के नशे के कारोबार में शामिल होने की पुष्टि होने के बाद आयुक्त ने यह सजा सुनाई।

आयुक्त कांवरे ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों की अवैध गतिविधियों से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे लोगों का समाज में रहना खतरनाक हो सकता है। यह निर्णय राज्य में नशे के कारोबार पर एक सख्त और प्रभावशाली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

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