ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले को खाता उपलब्ध कराने वाले फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार

कोरबा, 7 अगस्त2024। कोरबा जिले में कृष्णा बुक के JET Book तथा ALL Book पैनल से सट्टा संचालित कराने वाले खाता उपलब्ध कराने वाले जिला कोरबा से फरार आरोपी गिरफ्तार आरोपी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को कमीशन पर खाता उपलब्ध कराता था। आरोपी के विरूद्ध थाना बालको में अपराध 338/24 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7,8 एवं 66 (सी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यूबीएस चौहान व नेहा वर्मा एवं कोरबा पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी सायबर सेल कोरबा को सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने/खिलाने वालों एवं इस कारोबार में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में चौकी रजगामार थाना बालको के अपराध क्रमांक 338/24 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7,8 एवं 66 (सी) आई.टी. एक्ट के प्रकरण में सायबर सेल तथा चौकी रजगामार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना मिली कि रजगामार निवासी अर्पित अग्रवाल नामक व्यक्ति ऑनलाइन सट्टा अपने साथियों के जरिए खिला रहे थे। जिसमे पूर्व में पुलिस टीम द्वारा अम्बिकापुर गांधी चौक वसुंधरा सिटी के पास जाकर पुलिस टीम के उक्त स्थान पर दबिश देकर 04 लोगो को ऑनलाइन पेनल चलाते हुए पकड़ा गया था।

पुलिस की टीम के द्वारा फरार आरोपी अर्पित अग्रवाल को पूर्व में पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। इसी कड़ी में पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी निखिल कुर्रे को सूचना मिलने पर पुलिस की टीम बनाकर दबिश दिया गया फरार आरोपी निखिल कुर्रे का होना पाया गया जिसको विधिवत् गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा क्रिकेट मैच के दौरान कृष्णा बुक JET Book तथा ALL book पैनल में अर्पित अग्रवाल एवं उसके अन्य साथियों को पासबुक चेक एटीएम एवं अन्य चीजों को दिया करते थे उसके बदले में उसको कमीशन मिला करता था। इसमें आगे भी विवेचना जारी है। प्राप्त बैंक खातों को साइबर सेल के माध्यम से डेबिट फ्रिज कराया गया। आरोपी के विरूद्ध चौकी रजगामार थाना बालको में अपराध 338/24 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 07,08 एवं 66 (सी) आई.टी. एक्ट का अपराध जाकर विवेचना की जा रही है।

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