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KORBA: बिजली चोरी करने वाले युवक को सुनाई गई सजा

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कोरबा, 06 जुलाई (वेदांत समाचार)। कोरबा के विशेष न्यायाधीश महोदय, श्री एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी सोनसाय विश्वकर्मा को सजा सुनाई गई। आरोपी सोनसाय विश्वकर्मा पिता श्री कांशीराम विश्वकर्मा आई.टी.आई. चौक के पास रामपुर कोरबा के निवासी हैं।

मामला क्या था?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पोड़ीमार जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त सोनसाय विश्वकर्मा के निवास स्थान में 14 जनवरी 2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त ने हुकिंग करके बिजली चोरी की, जिससे परिवादी कंपनी को 65,969 रुपये की क्षति हुई। इसी तरह, अभियुक्त के मोटरसाइकल स्टोर्स में 28 जनवरी 2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त ने डायरेक्ट हुकिंग करके परिवादी कंपनी को 58,156 रुपये की क्षति की।

क्या थी सजा?
माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में प्रथम प्रकरण में 79,200 रुपये के अर्थदंड से और द्वितीय प्रकरण में 69,900 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड के व्यतिक्रम में 2 माह यानी 60 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया।


परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई। उन्होंने दोनों प्रकरणों में परीक्षित साक्षी और पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। बिजली चोरी करने पर कानूनी कार्रवाई के तहत सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बिजली चोरी करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माने की राशि बिजली चोरी की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है।

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