उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी 2019 को पदोन्नति नियम 2003 की धारा 5 को अमान्य कर दिया था
रायपुर। छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ ने प्रेस कांफ्रेंस कर पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। संघ के महासचिव आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद पात्र लोगों को पदोन्नति नहीं मिल रही है।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी 2019 को पदोन्नति नियम 2003 की धारा 5 को अमान्य कर दिया था, जिसमें पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान था। इसके बावजूद पावर कंपनियों ने पदोन्नतियों में आरक्षण को लागू करना जारी रखा है।
आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ ने प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि लगभग 2000 अधिकारी कर्मचारी इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं।
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उन्होंने मांग की है कि पावर कंपनियों को उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए और पात्र लोगों को पदोन्नति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पावर कंपनियां उच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करती हैं, तो संघ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा।
इस मौके पर संघ के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और पावर कंपनियों से उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने की मांग की।