कोरबा,04 जुलाई 2025 (वेदांत समाचार)। एक हत्या के मामले में कोरबा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी देवधर उर्फ देवकुमार को आजीवन सश्रम कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि सह आरोपी मनहरण बिझंवार और मनोज बिझंवार को 5-5 साल का सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि मृतक भाव सिंह 20 नवंबर 2022 को आरोपी देवधर उर्फ देवकुमार की पत्नी से शराब मांग रहा था। आरोपी ने इसे अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने के प्रयास के रूप में देखा और गुस्से में आकर मृतक का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद, सह आरोपी मनहरण बिझंवार और मनोज बिझंवार के साथ मिलकर मृतक के शव को सड़क पर फेंक दिया और एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की।
इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, पाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।
इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी ने आरोपियों को सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि अदालत का यह फैसला न्याय की जीत है और यह फैसला समाज में एक संदेश देगा कि अपराध करने वालों को सजा मिलेगी।



