सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बड़ा फैसला
नई दिल्ली,26 फ़रवरी 2025। अब सड़कों पर दौड़ते सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर पशु कल्याण से जुड़ा एक सशक्त संदेश नजर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि सभी बसों और सार्वजनिक वाहनों पर “Be Kind to Animals” (पशुओं पर दया करो) स्लोगन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यह फैसला पशुओं के प्रति दयालुता बढ़ाने और सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
श्रमण डॉ पुष्पेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र द्वारा 25 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 51A {g} के तहत, हर नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण और जीव-जंतुओं की रक्षा करने का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किए गए हैं।
अब इस संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इस स्लोगन को 150 मिमी ऊंचाई के अक्षरों में बसों के बाहरी हिस्से पर लिखा जाए, ताकि यह आसानी से पढ़ा जा सके। इसे पेंट या स्टिकर के रूप में लगाया जा सकता है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से यह नियम सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में पशु कल्याण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और सड़क पर आवारा या घरेलू जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।