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KORBA : भवन अनुज्ञा से हटकर या बिना अनुमति निर्माण पर 27 लाख रू. का लगा अर्थदण्ड, वहीं साढे़ 14 लाख रू. विलंब शुल्क भी हुआ आरोपित

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0 बिना अनुमति या नियम विरूद्ध निर्माण तथा अतिक्रमण व अवैध कब्जे के प्रति आयुक्त का कड़ा रूख

कोरबा 30 जून 2025 (वेदांत समाचार)। निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण की अनुमति व स्वीकृत नक्शे से हटकर या बिना अनुमति के भवन निर्माण कार्य किए जाने पर कार्यवाही करते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विगत माहों में 16 निर्माणकर्ताओं पर 27 लाख रूपये का अर्थदण्ड (शमन शुल्क) लगाया गया है, साथ ही साढे़ 14 लाख रूपये के विलंब शुल्क की वसूली भी 08 निर्माणकर्ताओं से की गई है। बिना अनुमति प्राप्त किए या प्राप्त की गई अनुमति से हटकर, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण कार्य किए जाने पर कड़ा रूख अपनाते हुए आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने इस पर लगातार कार्यवाही किए जाने एवं निगम क्षेत्र में किए जा रहे अतिक्रमण व अवैध कब्जों को प्रारंभ में ही रोकने के कडे़ निर्देश अधिकारियों को दिए है।


यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकारा का निर्माण किए जाने पर नियमानुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निगम से निर्माण की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। नगर निगम द्वारा भूमि विकास नियम 1984 एवं कोरबा विकास योजना (मास्टर प्लान) के अंतर्गत यह स्वीकृत प्रदान की जाती है। इसी प्रकार निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र से हटकर नियम विरूद्ध निर्माण किए जाने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308(क) के तहत अर्थदण्ड (शमन शुल्क) जमा कराकर नियमानुसार अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र में कतिपय निर्माणकर्ताओं द्वारा किए जा रहे भवन निर्माण अनुज्ञा से हटकर एवं स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण कार्य किए जाने को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान में जारी भवन अनुज्ञा व किए गए निर्माण का सघन परीक्षण किए जाने व नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार त्वरित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश भवन अधिकारी व संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। विगत माहों के दौरान इस दिशा में कार्यवाही करते हुए निगम द्वारा भवन अनुज्ञा उल्लंघन व स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण करने वाले 16 निर्माणकर्ताओं पर 27 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है, इसी प्रकार विलंब शुल्क के रूप में 08 निर्माणकर्ताओं पर साढे़ 14 लाख रूपये की राशि आरोपित की गई है।

निर्माणकर्ता निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से रखें, दस्तावेज

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने नगर निगम क्षेत्रांतर्गत भवन आदि का निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं से कहा है कि वे निगम से विधिवत भवन अनुज्ञा व नक्शा स्वीकृत कराकर ही निर्माण का कार्य करें तथा वे अपने निर्माण स्थलों पर निगम द्वारा जारी भवन अनुज्ञा पत्र, स्वीकृत नक्शे की कापी, निगम को किए गए भुगतान की रसीद सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखें, निगम के अधिकारी समय-समय पर निर्माण का निरीक्षण करेंगे, उक्त जानकारी लेंगे, अतः अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज दिखाएं तथा निगम द्वारा इस दिशा में की जा रही किसी भी प्रकार की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।

भवन अनुज्ञा का किया गया सरलीकरण

निगम के भवन अधिकारी अखिलेश शुक्ला ने बताया कि आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का परिपालन करते हुए भवन अनुज्ञा से जुड़ी प्रक्रियाओं व कार्यो का सरलीकरण किया गया है, भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अब घर बैठे ही आनलाईन रूप में दस्तावेज एवं शुल्क जमा कर व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर आनलाईन अनुमति प्राप्त की जा सकती है, इसके लिए निगम कार्यालय का अनावश्यक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आमनागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।

अवैध प्लाटिंग कर क्रय-विक्रय करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से प्लाटिंग करके भूखण्डों का क्रय-विक्रय करने वालों को निगम ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वे अवैध रूप से प्लाटिंग कर जमीन क्रय-विक्रय न करें अन्यथा नियमों के तहत उन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। निगम ने कहा है कि नगर निगम व टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर एवं स्वीकृत ले-आउट व नक्शे के आधार पर ही निर्माण कार्य करें तथा नियमों के तहत निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।

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