कवर्धा । लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इसके तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा।
आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों द्वारा फ्लेक्स, बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र से लेकर जिले के सभी नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक चुनाव आयोग के निर्देशो का पालन करते हुए विभागीय कर्मचारी संपत्ति विरूपण का कार्य पूरा कर रहे हैं। सभी चौक चौराहे से एवं सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर जैसे प्रचार सामग्रियों को हटाया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही संबधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में जनपद सीईओ के द्वारा कार्यवाही की रही है।
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