हॉस्टल में तेज ध्वनि में बज रही डीजे जप्त कर चक्रधरनगर पुलिस ने संचालक पर किया कोलाहल अधिनियम की कार्रवाई

रायगढ़, 18 फरवरी । ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी आदेश के तहत बिना अनुमति तथा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा आदेशों की अनदेखी की जा रही है जिसे लेकर ऐसे व्यक्तियों एवं डीजे संचालकों पर जिले में कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में कल 17 फरवरी के रात्रि पेट्रोलिंग दौरान थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को सूचना मिली कि ज़िला पंचायत के पास स्थित हॉस्टल में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों एवं आसपास रहने वालों को परेशानी हो रही है ।

तत्काल थाना प्रभारी अपने थाने की पेट्रोलिंग के साथ हॉस्टल पहुंचे । माैके पर थाना प्रभारी द्वारा तेज ध्वनि में डीजे बजाने को लेकर डीजे संचालक से अनुमति दिखाने नोटिस दिये । डीजे संचालक के पास डीजे बजाने की कोई अनुमति नहीं था । थाना प्रभारी डीजे बाक्स, साउंड सिस्टम को जप्त कर थाने लाये तथा अनावेदक डीजे संचालक पर थाना चक्रधरनगर में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही गया है ।

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