धमतरी,25 फ़रवरी 2025 (वेदांत समाचार) जिले में आने वाले त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए,गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी सुश्री नम्रता गांधी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के एक और आदतन अपराधी को जिला बदर किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के एक और बदमाश प्रवीण कुमार सोनवानी पिता संतोष कुमार सोनवानी उम्र 23 वर्ष साकीन सिंधी धर्मशाला के पास आमापारा धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
जिला बदर किये गए बदमाश का नाम-:▪️ 01 प्रवीण कुमार सोनवानी पिता संतोष कुमार सोनवानी उम्र 23 वर्ष साकीन सिंधी धर्मशाला के पास आमापारा धमतरी, थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.) जिला दण्डाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी द्वारा उक्त बदमाश प्रवीण कुमार सोनवानी को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।
उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2025 में अभी तक कुल जिला दंडाधिकारी के समक्ष 15 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें से अब तक कुल 15 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है।