बिलासपुर, 13 जून (वेदांत समाचार)। बिलासपुर यातायात पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए कहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर आई टी एम एस द्वारा जारी ई-चालान का समन शुल्क शीघ्र जमा करें अन्यथा नियत समय पश्चात प्रकरण माननीय न्यायालय एवं आर टी ओ कार्यालय स्वतः स्थानांतरित हो जाएगी।
आरटीओ को स्थानांतरित प्रकरणों में होगी कार्यवाही
यातायात पुलिस बिलासपुर ने बताया कि आरटीओ को स्थानांतरित सभी प्रकरणों में लाइसेंस का निलंबन एवं वाहनों की जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2025 में कुल 65,355 ई चालान आईटीएमएस के माध्यम से जारी किया गया है जिसमें से 8,704 प्रकरण एकीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वतः माननीय न्यायालय हुई स्थानांतरित हो गई है।

समय पर निराकरण न होने पर होगी कार्यवाही
यातायात पुलिस बिलासपुर ने बताया कि मात्र 466 ई चालान का ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निराकरण हुआ है। समय पर निराकरण न होने पर नियमानुसार आर टी ओ से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आई टी एम एस के माध्यम से इंटीग्रेटेड प्रणाली के द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय स्थानांतरित होने पर इसकी जानकारी उल्लंघन कर्ता वाहन चालक के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती है।
वाहन चालकों से अनुरोध
यातायात पुलिस बिलासपुर ने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र ई चालान के माध्यम से जनरेट की गई चालान का समन शुल्क जमा करें अन्यथा लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से पूर्ण कर वाहनों की जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।