कोरबा:लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित

कोरबा,06 दिसंबर। कोरबा जिले के कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा के पत्र क्र / 1923 / स्था. शि.का. जाँच/2023-24/ पोड़ी उपरोड़ा दिनांक 04.12.2023 के तहत् दुर्गेश कुमार यादव सहा.शि. शा.प्रा. शा. केन्हाडॉड संकुल दर्राभाठा वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा के द्वारा कक्षा 5वीं की छात्रा कु. सिम्मी देवांगन के द्वारा मध्यान्ह भोजन में कीड़ा मिलने के संबंध में अपने पालक को बताये जाने पर छड़ी से मारपीट किया गया। जिससे भयभीत होकर छात्रा विद्यालय नहीं आ रही है।

जिससे प्रबंधन समिति के सदस्य,पालकगण व ग्राम वासियों तथा छात्र छात्राओं में घटना के प्रति आक्रोश व्याप्त है। श्री दुर्गेश कुमार यादव का यह कार्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है।
अतः दुर्गेश कुमार यादव शास. प्राथ. शाला केन्हाडॉड संकुल दर्राभाठा वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा को छ0ग0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत्नि लंबित किया जाता है ।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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