सागर। आचार संहिता के बीच शासकीय शिक्षक को राजनीतिक दल का प्रचार करना महंगा पड़ा है। लिहाजा कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई रिटर्निंग आफिसर के प्रतिवेदन के आधार पर की है।
दरअसल, शासकीय माध्यमिक शाला की माध्यमिक शिक्षिका विजयाराजे बुंदेला द्वारा एक राजनीतिक दल के अभ्यर्थी का प्रचार किया गया था। जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने रिर्टनिंग आफिसर विस क्षेत्र 36-खुरई के प्रतिवेदन पर मामले की जानकारी मिलने पर उक्त शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।
क्या है नियम?
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 5 (4) के अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना कर सकता है और न ही हस्तक्षेप कर कर सकता है। इसके साथ ही इस सबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग भी नहीं कर सकता है।
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