कोण्डागांव,12 अक्टूबर । विधानसभा निर्वाचन- 2023 के मद्देनजर अवैध शराब निर्माण, बिक्री, संग्रहण, परिवहन के रोकथाम के क्रम में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार पर सहायक आयुक्त आबकारी अलेख राम सिदार के मार्गदर्शन में बुधवार को मुखबीर के प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी आबकारी विभाग के दल द्वारा चनियागांव में दबिश दी गयी।
जहां धनोरा थाना ग्राम चनियागांव निवासी हरीश कुमार सिन्हा के पर 08 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब जप्त की गयी। जिसपर दल द्वारा आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क, एवं 34 (2) के तहत् प्रकरण कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
इस कार्यवाही के दौरान दल में आबकारी उपनिरीक्षक मोरजध्वज साहू एवं आबकारी मुख्य आरक्षक मुकेश कुमार कोरी, शांतिदेवी साहू, आबकारी आरक्षक कैलाश प्रसाद पाण्डे, नंदकिशोर बघेल एवं वाहन चालक गजेन्द्र नेताम शामिल थे।
आबकारी विभाग कोण्डागांव द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, संग्रहण, परिवहन के संबंध में रोकथाम हेतु शिकायत एवं सूचना प्रदान करने हेतु दूरभाष नंबर- 077862-42481 जारी किया है। कोई भी आम नागरिक उक्त नंबर पर 24 घण्टे 7 सातों दिन इन जारी नम्बर पर सूचना प्रदान कर सकते है।
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