राजीव गांधी किसान न्याय योजना : कृषकों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक

कोरिया,04 सितम्बर । उप संचालक कृषि ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ 2023 में फसल उपार्जन करने वाले कृषकों का पंजीयन कराने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक समय-सीमा निर्धारित की गई है। खरीफ वर्ष 2023 में धान एवं अन्य फसलों का आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों की ओर से कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। सहकारी समितियों की ओर से पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर अनुपातिक रकबा ज्ञात कर आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी। 

योजनान्तर्गत सभी खरीफ फसलों के उपार्जन करने वाले किसानों को शासन से कृषि आदान सहायता राशि प्राप्ति के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एकीकृत किसान पोर्टल में प्राथमिक सहकारी समिति की ओर से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनान्तर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। शासन स्तर से योजनान्तर्गत कृषि आदान सहायता राशि सीधे कृषकों के खाते में अंतरित की जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीयन सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के लिए धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है।

धान उपार्जन के लिए आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जावेगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है, सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व पंजीयन करा लेवें। कैरी फॉरवर्ड/नवीन पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन कर्ता का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड,  ऋण पुस्तिका , बी -1, पी-॥ खसरा पांचशाला खंड -2, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा।

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