रायपुर, 23 फरवरी (वेदांत समाचार)। आज दिनांक 23.02.25 को पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा द्वारा सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह की उपस्थिति में राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली गई।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रायपुर पुलिस के कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई तथा वर्ष 2025 के लिये तैयार की गई कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण कर समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु आवष्यक दिषा निर्देष दिये गये। इस हेतु एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित अपराधों, धारा 173(8)/193(9) जाफौ के प्रकरणों, लघु अधिनियम/प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, लंबित मर्ग, गुम बालक बालिका, अनियमित वित्तीय कंपनियों के लंबित प्रकरणों, गिरफ्तारी/स्थायी वारंट तामिली, लंबित शिकायत तथा सीसीटीएनएस, सायबर क्राईम, नाबालिग का ट्रायल बालिग के रूप में कराये जाने योग्य प्रकरणों का चिन्हांकन व विभिन्न पोर्टल में एंट्री के साथ ही एनडीपीएस, पशु तस्करी एवं आबकारी एक्ट के प्रकरणों में फाइनेंसियल इन्वेस्टिगेशन कर अपराध से अर्जित संपत्ति का अटैचमेंट एवं जप्त वाहन के राजसात एवं नीलामी की कार्यवाही तथा आदतन अपराधियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्यवाही, बेल जंप प्रकरणों की मॉनिटरिंग एवं रकम के लेन-देन की शिकायतों पर बिना विलंब किये शिकायतकर्त्ता को फैना देने, शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट एवं अवैध पार्किंग के विरूद्ध अभियान संबंधी बिन्दुओं पर प्रस्तुत कार्ययोजनानुसार लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि हेतु पृथक-पृथक टॉरगेट दिया जाकर प्रत्येक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये ।
लंबित मर्ग एवं अपराध के लियेे 07 दिवस, 01 माह एवं 02 माह में निराकरण हेतु चरणबद्ध टॉरगेट निर्धारित किये गये है। षिकायतों की जांच कर नियमानुसार नये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों एवं बेल के प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारियों को निर्देष देने के साथ ही सायबर अपराधों के रोकथाम हेतु कार्यक्षमता में संवर्धन कर त्वरित जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया। वर्गीकृत अपराधी पर निगाह रखने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित करने सहित आगामी विधानसभा सत्र के दौरान व्ही.आई.पी. प्रवास एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से समुचित व्यवस्था करने के निर्देष दिये गये।