रायपुर ,11 जुलाई । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) नीरज चन्द्राकर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार है कि थाना तिल्दा नेवरा के मर्ग क्रमांक 60/23 धारा 174 जा० फौ० के मृतक रामअवतार रात्रे निवासी ग्राम भुरसुदा के मर्ग शव पंचनामा कार्यवाही के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण पर मृतक के गला में गला दबाने जैसा निशान पीठ व दाहिने भुजा में डण्डा से मारने जैसा निशान तथा दोनों पैर में चोट होना पाया गया तथा मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजन व गवाहों से पूछताछ कर कथन लिया गया जो बताये कि दिनांक 08/07/2023 को दोपहर करीब 02:30 बजे गांव के ही जागेश्वर जागड़े के साथ मृतक का झगड़ा विवाद गाली गलौज हुआ था, जागेश्वर जांगडे के द्वारा ही मृतक की हत्या करने की नियत से उसके साथ मारपीट कर मृतक के गला को दबाकर पानी में डूबाकर हत्या की गई है।
जांच पर प्रथम दृष्ट्या मामला अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। दौरान विवेचना के संदेही /आरोपी जागेश्वर जांगड़े की पतातलाश कर मिलने पर हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिससे गवाहो के समक्ष साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया जिसने पुरानी रंजिश के चलते अपने भाई मुकेश जांगडे, दिलेश जांगडे, दामाद कपिल कुमार गेंदले के साथ मृतक की हत्या करने की नियत से योजना बनाकर बांस के डण्डा क्रिकेट बेट,रॉपा के लकड़ी का बेठ से मारपीट कर तालाब पानी के अंदर झुकाकर गला को जोरदार दबाकर हत्या कर देना व आलाजरब को घर के बाड़ी में छिपाकर रखना चलकर बरामद करा देना बताते हुये जुर्म स्वीकार किये अन्य संदेही/आरोपियों को भी हिरासत लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ कर पृथक-पृथक मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया जो जुर्म स्वीकार किये तथा मेमो कथनानुसार आरोपीगण से बांस का डंडा, क्रिकेट बेट, रॉपा के लकड़ी का बेठ ,तथा बातचीत करने में उपयोग किया गया 02 नग मोबाईल को समक्ष गवाहान् जप्त किया गया प्रकरण सदर की विवेचना में आरोपीगण के द्वारा मृतक की हत्या करने की नियत से एक राय होकर आपराधिक षडयंत्र रचकर बांस का डण्डा, क्रिकेट बेट, रॉपा के लकड़ी का बेट से मारपीट कर तालाब की पानी में गिराकर गला दबाकर हत्या करना अपराध धारा 120(B),34 भा.द.वि. का जुर्म घटित करना पाये जाने से उक्त धाराऐं पृथक से जोड़ी गई अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण को विधिवत् समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगण के परिजन को दी गई है। आरोप धारा अजमानतीय होने व प्रकरण की विवेचना अपूर्ण होने से न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
अप.क्र.268/23 धारा-302,120(B),34 भादवि
नाम पता आरोपीगण:-
(01)जागेश्वर जांगड़े पिता खिलावन जांगड़े उम्र-38 साल साकिन वार्ड क्र.05 ग्राम भुरसुदा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
(02) मुकेश कुमार जांगड़े पिता खिलावन जांगड़े उम्र-25 वर्ष साकिन वार्ड क्र.06 भुरसुदा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
(03) दिलेश जांगड़े पिता खिलावन जांगड़े उम्र-28 साल साकिन वार्ड क्र.06 भुरसुदा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
(04)कपिल कुमार गेंडरे पिता प्यारे लाल गेंडरे उम्र-27 वर्ष स्थायी पता:- वार्ड क्र.05 सेमरिया थाना भाटापारा ग्रामीण जिला-बलौदाबाजार हालपता:- वार्ड क्र.06 भुरसुदा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
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