चारों विधि से संघर्षरत बालक को के विरूद्ध धारा 457 380 भा द वि के तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर-चांपा ,04 जून । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामनारायण कहरा निवाशी जांजगीर थाना आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि भीमापार के पास स्थित है जिसमे हमलोगो का किराना दुकान है उक्त दुकान को मेरे माता पिता चलाते है कल दिनांक 01.06.2023 को रात्रि करीबन 09.00 बजे मेरे माता पिता दोनो दुकान एवं घर में ताला लगाकर नये घर में सोने आये थे हमलोग सभी खाना खा कर रात्रि करीब 10.30 बजे सो गये थे आज दिनांक 02.06.23 को मेरे माता पिता दुकान खोलने के लिये सुबह करीबन 05.30 बजे पुराना घर गये दुकान का लगा हुआ ताला को खोलकर वे दोनो घर अंदर गये कार्य में व्यस्त हो गये करीबन 09.30 बजे मेरी मां मंगली बाई कहरा एलआईसी का पैसा पटाने के लिये घर के दुसरे कमरे में रखे अलमारी को खोली तो देखी की अलमारी का लाकर खुला हुआ था उसमें रखे सोने का- 01 जोडी झुमका, 04 नग फुल्ली, 12 नग पीपल पत्ती, 01 नग ओम लाकेट, 03 नग बाली, चांदी का- पायल 02 जोडी, मांघामोती एक सेट, बीछिया 06 जोडी, नगद रकम 12000 रूपये, कुल जुमला किमती करीबन 90000 रूपये गायब था घर में खोज बीन किया जो नही मिलने पर मेरी मां ने मुझे फोन कर बताया तब मै भी जाकर देखा हू
कोई अज्ञात चोर द्वारा घर के पीछे दिवाल के रोशनदान को तोडकर घर अंदर घुसकर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया है दौरान विवेचना के पता चला कि विधि से संघर्षरत चारों बालक घटना में शामिल होना पता चलने पर सादी वर्दी में पूछताछ करने पर बताएं कि सभी भीमा तालाब पार में शराब पीने के बाद खाई खजाना स्प्राइट लेने के बहाने प्रार्थी के दुकान के पास पहुंचे तब दुकान बंद होने से दीवाल पहनकर रोशनदान के माध्यम से प्रवेश कर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात को चोरी कर आपस में बंटवारा कर लिए हैं चारों विधि से संघर्षरत बालकों के कब्जे से चोरी गई संपत्ति सोना चांदी को बरामद कर विधिवत फॉर्म नंबर 8 भरकर माननीय किशोर न्यायालय में पेश किया गया विधि से संघर्षरत बालको को संप्रेषण गृह भेजने अनुमति प्राप्त होने पर भेजा गया है
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक लोकेश केवट प्रधान आरक्षक जगदीश अजय जितेन सिंह परिहार आरक्षक सोमेश शर्मा Prashant Chandra का सराहनीय योगदान रहा।
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