जिला बिलासपुर (छ.ग.) थाना तोरवा अपराध क्रमांक 271 /21 धारा 376 भादवि
आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश
बिलासपुर ,01 जून । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2023 को पीड़िता द्वारा थाना तोरवा में आरोपी श्रीधर राव निवासी कासिमपारा सोनगंगा कालोनी तोरवा के विरूद्ध शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना तोरवा में धारा 376 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह (भा.पु.). अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी की धरपकड़ करने के निर्देश दिये गये थे,
जिसके परिपालन में थाना प्रभारी तोरवा सुनील तिर्की के नेतृत्व में आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी किंतु आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था आरोपी की पता तलाश के दौरान सूचना मिली कि आरोपी शहर से भागने के लिए नेहरू चौक में बस का इंतजार कर रहा है सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए तोरवा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
नाम आरोपी :- श्रीधर राव उर्फ राहुल पिता स्व. जी. उमाशंकर राव उम्र 35 साल साकिन कासिमपारा सोनगंगा कालोनी तोरवा थाना तोरवा बिलासपुर छ.ग.
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुनील तिर्की, सउनि भरत लाल राठौर, आर धीरेन्द्र सिंह, उदय पाटले का सराहनीय योगदान रहा।
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