SBI के ग्राहक ध्यान दें! जल्द ही निपटा लें ये काम, 30 जून से नियम में होगा बदलाव…

SBI Bank Locker Rules: अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर है तो यह खबर आपके काम की है. क्योंकि बैंक एडवाइजरी के जरिए इंटरनेट पर लॉकर धारकों से 30 जून, 2023 तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की अपील कर रहा है. पिछले कुछ दिनों से बैंक लगातार अपने ग्राहकों को अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए मैसेज भेज रहा है.

एसबीआई के मैसेज में लिखा “डियर कस्टमर, रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट के लिए कृपया अपनी ब्रांच में जाएँ. अगर आप पहले ही अपडेटेड एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, तो आपको अभी भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को निष्पादित करने की आवश्यकता है.” इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने ग्राहकों से निर्धारित तारीख तक रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहा है.

RBI ने जारी किया था सर्कुलर

दरअसल भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी, 2023 को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक सर्कुलर जारी किया था. इस परिपत्र के अनुसार, बैंकों को 30 अप्रैल 2023 तक ग्राहकों को लॉकर समझौतों के नवीनीकरण के बारे में सूचित करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि 50 प्रतिशत ग्राहक समझौतों को 30 जून तक और 75 प्रतिशत को 30 सितंबर तक रिवाइज्ड करें. इसलिए यह तारीख नजदीक है तो बैंकों द्वारा ग्राहकों को अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए कहा जा सकता है.

संशोधित लॉकर नियमों के अनुसार, आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, डकैती, इमारत गिरने, बैंक द्वारा लापरवाही, या उसके कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी गतिविधि से संबंधित घटनाओं के मामले में बैंकों को क्षतिपूर्ति करनी होगी और लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी.

अगर ग्राहक लॉकर सरेंडर करता है और किराए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो बैंक को आनुपातिक राशि वापस करनी होगी. लेकिन भले ही किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो और लॉकर 7 साल तक निष्क्रिय रहता हो. अन्य दिशा-निर्देशों में यह भी शामिल है कि समझौते को स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, जिसे बैंकों को ग्राहकों को समझौते की एक प्रति के साथ नि:शुल्क प्रदान करना है.

लॉकर के आवंटन के समय, आरबीआई ने बैंकों को 3 साल के किराए को कवर करने में सावधि जमा (FD) हासिल करने की अनुमति दी है. इसमें जरूरत पड़ने पर लॉकर तोड़ने का शुल्क भी शामिल होगा. लॉकर संचालन की गतिविधियों के बारे में बैंकों को सूचित करने के लिए बैंक के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना जरूरी है.

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