कोरबा, 09 मई ।बालको प्लांट एवं चांपा के पीआईएल प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर बालको के रिटायर्ड बालको कर्मी कलेश राम साहू से 2 लाख की धोखाधड़ी के मामले में इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह एवं महासचिव जयप्रकाश यादव के खिलाफ बालको थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।
उक्त मामले के बाद बालको थाना में ही धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है, जिसमें संजय सिंह एवं जयप्रकाश यादव के साथ ही इंटक के कार्यकारिणी अध्यक्ष जी. संजीवा रेड्डी और कोषाध्यक्ष रमेश जांगिड़ भी आरोपी बने है। अब संजय सिंह एवं जयप्रकाश यादव के खिलाफ सिविल लाईन थाना में धोखाधड़ी का एक और एफआईआर हुआ है। जिसमें धोखधड़ी के पहले मामले में अग्रिम जमानत के लिए फर्जी इकरारनामा लगाया जाना बताया गया है।
2 लाख रुपए उधार लेने का इकरारनामा, प्राथी ने बताया फर्जी
मामले में स्थानीय न्यायालय में आरोपी जयप्रकाश यादव व संजय सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक अग्रिम जमानत के लिए लगे दस्तावेज में एक इकरारनामा भी था। जिसमें धोखाधड़ी के मामले के प्रार्थी कलेश राम साहू से 2 लाख रुपए उधार का लिखा-पढ़ी था।
उक्त बात की जानकारी होने पर कलेश राम ने ऐसे किसी इकरारनामा का नहीं करना और इकरारनामा में उसके नाम से दर्ज हस्ताक्षर को फर्जी बताया। मामले की लिखित शिकायत सिविल लाइन थाना में की गई जिसके आधार पर धोखाधड़ी का एफआईआर . हुआ है। इस तरह इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह और महासचिव जयप्रकाश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का यह हैट्रिक एफआईआर है।
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