जनचेतना अभियान : वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर क्राइम से बचाने तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज करावें शिकायत

शिव कानन कालोनी के रहवासियों को जागरूकता कार्यक्रम में सायबर सेल प्रभारी दिये कई महत्वपूर्ण जानकारियां

रायगढ़, 3 मई । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर थाना, चौकी, सायबर सेल तथा महिला रक्षा टीम द्वारा “जनचेतना” अभियान के तहत साइबर अपराध, नशा मुक्ति एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है । इसी क्रम में आज शाम सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम तथा सायबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, आरक्षक पुष्पेन्द्र मराठा द्वारा “जनचेतना” अभियान के तहत शिव कानन कालोनी में रहवासियों को साइबर क्राइम हेल्पलाईन नंबर 1930 तथा विविध साइबर फ्राड की जानकारियां दिया गया है ।

मोहल्लेवासियों को सायबर सेल प्रभारी बताये कि सोशल मीडिया पर तथा ऑनलाइन खरीददारी और बैंकिग कार्यों में मोबाइल के तकनीकी इस्तेमाल के दौरान सावधानी रखना आवश्यक है । एसआई गौतम बताये कि पुलिस मुख्यालय द्वारा किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है जिस पर किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरन्त 1930 का कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं । प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से किसी प्रकार “सिटीजन फाइनैंशल फ्रॉड रिर्पोटिंग सिस्टम” कार्य करता है इसके बारे में बताया गया । “सिटीजन फाइनैंशल फ्रॉड रिर्पोटिंग सिस्टम” प्लेटफार्म पर पुलिस के साथ-साथ सभी बैंक मर्चेंट एवं वॉलेट कंपनियों के नोडल अधिकारी जुड़े रहते हैं। जैसे ही कोई साइबर फाइनेंसियल फ्रॉड की शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जाती है, इसकी सूचना सबसे पहले उस बैंक के नोडल अधिकारी के पास पहुंचती है जिस बैंक का खाता धारक प्रार्थी है।

नोडल अधिकारी पोर्टल के माध्यम से जिस बैंक के खाताधारक को राशि क्रेडिट हुई है उसे सूचित करता है। यदि सूचित किए गए दूसरे बैंक के आरोपी खाताधारक के खाते में धनराशि उपलब्ध है तो वह होल्ड हो जाती है, और यदि दूसरे बैंक से भी धनराशि किसी तीसरे बैंक को ट्रांसफर हो गई है तो इस संबंध में दूसरे बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा तीसरे बैंक के नोडल अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक ऐसा खाताधारक नहीं प्राप्त हो जाता है जिसके खाते में धनराशि विद्यमान हो। यदि आरोपी द्वारा एटीएम से पैसे का आहरण कर लिया जाता है, तो पैसा होल्ड नहीं हो पाता है और इस संबंध में बैंक द्वारा पुलिस को सूचित कर दिया जाता है। बशर्तें पीड़ित व्यक्ति द्वारा जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करवाई जाए । साइबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर की सेवा 24X7 प्रदान की जाती है ।

उपस्थित कॉलोनीवासियों को प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह द्वारा बताया गया कि किसी भी अंजान व्यक्ति को एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि के नंबर नहीं बतावें और फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी अन्य मैसेंजर पर किसी अपरिचित को निजी फोटो, विडियो शेयर करने से बचने कहा गया साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में जानकारी दी गई ।

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