Virat Kohli, IPL 2023: यशस्वी जायसवाल जैसा कब खेलेंगे विराट कोहली? अब तो कोच ने भी दे दी ‘चेतावनी’

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन देने का आदेश दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत करते हुए एक ट्वीट किया है।


 
सीएम ने ट्वीट किया है, ‘58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। लड़ेंगे-जीतेंगे।’

छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लगी रोक हटाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने नए विधेयक के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है।

बता दें कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं। रमन सरकार ने यह फैसला 2012 में लिया था। इसके खिलाफ 9 साल तक हाईकोर्ट में लड़ाई चली, जिसके बाद 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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