दंतेवाड़ा ,28 अप्रैल। कार्यालय खाद्य सुरक्षा द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के बचेली क्षेत्र के महालक्ष्मी एजेंसी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुस्मित देवांगन द्वारा प्रान लिची फ्रूट ड्रिंक का नमूना गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिया गया था। उक्त प्रान लिची का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अवमानक घोषित किया गया था। जिस पर महालक्ष्मी एजेंसी द्वारा अपील प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अपील के आधार पर नमूने को रेफरल लैब राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद परीक्षण हेतु भेजा गया,वहां भी प्रान लिची का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार कर न्यायालय अपर जिला दंडाधिकारी सह. न्याय निर्णयन अधिकारी दंतेवाड़ा को प्रस्तुत किया गया।
जिसमें बचेली की एजेंसी महालक्ष्मी, मानविक इंटरप्राइसेस जगदलपुर और कलकत्ता की फर्म प्रान वेवरेज प्राइवेट लिमिटेड सहित कुल 5 टीम बनाये गये। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात महालक्ष्मी एजेंसी को 50 हजार रूपये, मानविक इंटरप्राईजेस को 50 हजार रूपये, फूड 205 एडिनस कोलकत्ता को 50 हजार एवं बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुल 2 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कंपनियों को गुणवत्ता एवं पेकिजिंग लेवलिंग नियम का पालन करने हेतु चेतावनी भी जारी की गई है।
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