बिलासपुर, 24 अप्रैल । शिक्षकों को हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स का भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ कोरिया व संचालक पंचायत रायपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है। दोनों को जारी नोटिस में ब्याज ना देने के कारण अवमानना नोटिस जारी कर पूछा गया है।
अविनाश कुमार नामदेव, आलोक कुमार बारा, विजेंद्र सिंह, संध्या किरण, ज्योति सीना कुजूर, मनोरमा कुजूर, लाला सिंह व्याख्याता एलबी व शिक्षक एलबी के पदों पर कोरिया जिलों में कार्यरत हैं। वे पूर्व में जिला पंचायत कोरिया के कर्मचारी थे।
उसके पश्चात शिक्षा विभाग में उनका संविलियन हुआ और शासन के परिपत्र के अनुसार उन्हें आठ वर्ष पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया। किंतु एरियर्स राशि नहीं दी गई। जिसके पश्चात उन्होंने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से एरियर्स एवं ब्याज के लिए याचिका लगाई।
सुनवाई के पश्चात हाई कोर्ट ने चार अक्टूबर 2021 को आदेश जारी करते हुए कहा कि चार माह के भीतर एरियर्स का भुगतान किया जाए। अन्यथा पात्रता दिनांक से भुगतान दिनांक तक 10 फीसद ब्याज याचिकाकर्ताओं को किया जाए। उक्त निर्देशों के बावजूद भी चार माह के अंदर इसका भुगतान नहीं किया गया। दी वर्ष बाद एरियर्स राशि का भुगतान किया गया। पर उस पर दो साल की ब्याज की राशि नहीं दी गई। जिस पर सभी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अवमानना लगाकर ब्याज की मांग की।
याचिकाकर्ताओं न्यायालय को बताया कि 4 माह के अंदर भुगतान नहीं करने पर न्यायालय ने 10 फीसद ब्याज देने का निर्देश दिया था जो नहीं दिया गया। सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सीईओ कोरिया व संचालक पंचायत रायपुर को ब्याज न देने के कारण अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है।
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