बिलासपुर । रायपुर महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई हनीफ ढेबर ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में मंगलवार को रिट याचिका दायर की है। कोर्ट ने प्रकरण सिविल रिट अथवा क्रिमनल रिट याचिका के रूप में सुनवाई करेगा, इस पर आदेश सुरक्षित रखा है।
जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई, और कारोबारी हनीफ ढेबर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि ईडी ने समंस, और वारंट जारी किए बिना छापेमारी की। याचिकाकर्ता हनीफ ढेबर ने ईडी की कार्रवाई अवैध करार दिया, और कहा कि उनके निवास पर छापेमारी का एकमात्र कारण ढेबर परिवार से रिश्तेदारी है।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि ईडी अफसरों ने छापेमारी के दौरान पूरे 24 घंटे घर से बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है। पिछले 45 साल से वो नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें जाने से रोक दिया। इससे वो व्यथित हैं। ईडी की कार्रवाई न सिर्फ दूषित है बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।
कोर्ट ने याचिका को सिविल रिट अथवा क्रिमनल रिट याचिका के रूप में सुनवाई के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता की तरफ से संदीप सिंह, हर्षवर्धन परगनिया ने पैरवी की।
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