बेमेतरा,02 मई 2025(वेदांत समाचार) । जिले में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी और एकरूप क्रियान्वयन को लेकर आज कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित दिशा सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, प्रॉसिक्यूशन अधिकारी, जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी (आईओ) तथा जिला चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का सफल क्रियान्वयन जिले में प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि नई व्यवस्था को समझने में शुरुआती दिक्कतें आना स्वाभाविक है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि नए कानूनों और धाराओं की जानकारी के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ई-बुक अथवा पुस्तक के रूप में समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में चार्जशीट या चालान 60 से 90 दिन की समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर पुलिस विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जांच प्रक्रिया में विलंब न हो।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा कि नए कानूनों के पालन की समीक्षा समय-समय पर की जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर नहीं है, लेकिन सख्ती से कानून का अक्षरशः पालन कर इसे सुधारना होगा। उन्होंने प्रॉसिक्यूशन अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे स्थगन देने के मामलों में नए कानूनों के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करें। नवीन कानूनों के बारे में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के जरिये विस्तार से बताया गया।
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों ने समन्वय से कार्य करते हुए जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए विधि प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन करने का संकल्प लिया।