रायपुर। नवा रायपुर इलाके में वर्ष 2019 में मामूली विवाद पर लिव-इन पार्टनर के सिर पर वार कर हत्या करने वाले आरोपित पति टिकेश साहू ने सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने हत्या का दोष सिद्व पाकर शुक्रवार को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को एक माह का साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा राठौर ने बताया कि घटना दिनांक 18 मई 2019 की शाम सात से आठ बजे के बीच मंदिर हसौद थानाक्षेत्र के डबराहा तालाब के पीछे कायाबांधा में मूलत: धमतरी जिले के भखारा थानाक्षेत्र के ग्राम बोरझरा निवासी टिकेश साहू (28) ने अपनी लिव-इन पार्टनर रामेश्वरी गोस्वामी के सिर में सीमेंट के पत्थर के टुकड़े से वार कर हत्या कर दी थी।
दरअसल, मृतिका रामेश्वरी गोस्वामी अपने पति को छोड़कर आरोपित टिकेश साहू को पति बनाकर ग्राम नवागांव (राखी) में रह रही थी। दोनों के बीच अक्सर घरेलू विवाद को लेकर विवाद, झगड़ा होते रहता था।
जनवरी 2019 में टिकेश ने सब्जी काटने वाले चाकू से रामेश्वरी के गले में वार कर घायल कर दिया था। इस घटना की शिकायत घायल रामेश्वरी ने राखी पुलिस थाने में की थी। मामले में अपराध दर्ज होने से टिकेश झुब्ध था और इसी बात को लेकर रामेश्वरी से अक्सर झगड़ा कर मारपीट करता था। घटना दिनांक को शांति बाई कोसले के होटल में टिकेश साहू ने रामेश्वरी के साथ मारपीट की थी।
इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे समझाइश देकर शांत कराने के साथ ही होटल से चले जाने को कहा। इसके बाद टिकेश साहू, रामेश्वरी को साथ लेकर तालाब तरफ गया और वहीं पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से टिकेश कई दिनों तक फरार रहा।
मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपित टिकेश साहू को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया।
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