दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी पश्चात 72 घंटो में विवेचना पूर्ण कर चालान मान्नीय न्यायालय पेश किया गया

गोपाल सतपथी, थाना प्रभारी बलौदा द्वारा 03 दिवस में विवेचना पूर्ण किया गया
आरोपी के विरूद्ध धारा 376,506,363 भादवि 04 पाक्सो एक्ट के तहत चालान मान्नीय न्यायालय पेश

जांजगीर चांपा,25 जनवरी। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक पीड़िता कक्षा 07 वी छात्रा से किशन बंजारे द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने सम्बन्धी रिपोर्ट कराने पर थाना बलौदा में अप0क्र0 34/2023 धारा 376,506,363 भादवि 4 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी किशन बंजारे जो की बलौदा थाने का गुण्डा बदमाश है जो घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में था जिसे दिनांक 22.01.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया था प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी बलौदा को शीघ्र चालान माननीय न्यायालय पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण के विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक गोपाल सतपथी ने आरोपी के गिरफ़्तारी के बाद मात्र 72 घंटे में विवेचना पूर्ण होने से आरोपी के विरूध्द अभियोग पत्र तैयार कर 72 घंटो के अंदर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया।

उपरोक्त विवेचना कार्यवाही मे उप निरी. गोपाल सतपथी, प्र0आर0 गजाधर पाटनवार , केदार साहू,अरूण कौशिक, आर0 श्याम राठौर, जितेन्द्र कुर्रे, देवराज लसार, दिलीप माथुर, युवराज सिंह, उमेश यादव , लखेश विष्वकर्मा, मो0 शहबाज,चंद्रकांत कष्यप महिला प्रधान आरक्षक जीवंती कुजूर,म0आर0 करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।

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