तमिलनाडु सरकार ने मेयोनीज के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. सरकार ने कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज के निर्माण, स्टॉक और बिक्री पर एक साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने ये फैसला लोगों की सेहत के लिए लिया है. सरकार ने इस खाद्य पदार्थ को हाई रिस्क फूड करार दिया है. सरकार ने इसे फूड पॉइजनिंग बताते हुए तत्काल प्रभाव से बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है.
क्या है मेयोनीज और क्यों पड़ा बैन?
मेयोनीज एक सेमी-सॉलिड (अर्ध-ठोस) खाद्य पदार्थ है, जिसे आमतौर पर अंडे की जर्दी, तेल, सिरका और मसालों से तैयार किया जाता है. यह खासतौर पर फास्ट फूड जैसे शावरमा, बर्गर और सैंडविच में इस्तेमाल की जाती है. लेकिन सरकार ने इसे “हाई रिस्क फूड” घोषित किया है क्योंकि इसमें गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा होता है, खासकर तब जब इसे कच्चे अंडों से बनाया जाए.
फूड पॉइजनिंग का बढ़ता खतरा
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज को बनाने और स्टोर करने के दौरान जरूरी सावधानियां नहीं बरती जा रही थीं. नतीजा यह हुआ कि यह मेयोनीज साल्मोनेला, ई. कोलाई और लिस्टीरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकती है. इन बैक्टीरिया से दूषित मेयोनीज खाने पर लोगों को पेट दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
यह आदेश 8 अप्रैल से लागू हो चुका है. यह फैसला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(A) के तहत लिया गया है. इस कानून के तहत, अगर कोई खाद्य पदार्थ जनता की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त उसे एक साल तक के लिए बैन कर सकते हैं.
मेयोनीज कितनी खतरनाक?
दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मेडिसिन विभाग में डॉ अजीत कुमार बताते हैं कि अगर अधिक मात्रा में खाते हैं तो मेयोनीज सेहत को नुकसान कर सकती है. इसमें हाई फैट होती है, जो हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकती है. योनीज में कोलेस्ट्रॉल होता है. इससे भी हार्ट को नुकसान होता है. मेयोनीज लिवर के लिए भी अच्छी नहीं हैकब से और किस कानून के तहत लागू हुआ बैन?
फूड बिजनेस वालों के लिए कड़ा निर्देश
सरकार ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अब कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज का निर्माण, भंडारण या बिक्री नहीं कर सकते. साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जो भी खाना बना रहे हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित और मानक नियमों के अनुसार हो. अगर कोई भी असुरक्षित या मिलावटी खाना बेचता पाया गया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.