नौकरी के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी, 2 गिरफ्तार

भिलाई ,17 दिसम्बर। थाना छावनी में पीडिता अंकित कानपुर तथा नूतन सिंह कोरबा का रहने वाले ने मुलाकात कर घर आकर झांसा में लेकर पीडिता पक्ष को कहता था। कि मेरी ऊपर के लोगो से अच्छी जान पहचान है कहते हुए आपके सभी जान पहचान वालो का शासकीय नौकरी, चपरासी, एस आई, बैंक में कर्लक, विधुत विभाग, पुलिस विभाग व अन्य जगहों में नौकरी लगा सकता हूं। बोलकर 34,16,006 रूपये का धोखाधडी कर फरार हो गये थे। जिनके खिलाफ थाना छावनी में अपराध क्रमांक 413 / 2022 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच पड़ताल शुरू कि गई।

लगभग एक करोड का लेन देन: आरोपी अंकित सिंह के खाता स्टेटमेंट के एनालाइज से 1 करोड रूपये का ट्रांजेक्शन मिला जिसमें 70 लाख रूपये ट्रांजेक्शन की पुष्टि हो चुकी तथा बाकि 30 लाख रूपये का ट्राजेक्शन संदेहास्पद है, जिसकी जांच पडताल जारी है। आरोपियों को कानपुर (उ.प्र.) और शक्ति (छ.ग.) से गिरफ्तार किया गया।

नगर पुलिस अधीक्षक छावनी अनुभाग प्रभात कुमार (भापुसे) के द्वारा बैक स्टेटमेंट, टेक्नीकल ग्राउंड पर पता करने पर उनके निर्देश एवं मार्गदर्शन में थाना छावनी द्वारा टीम बनाकर सउनि अजय सिंह, आरक्षक अखिलेश मिश्रा को कानपुर भेजा गया जहां अंकित सिंह को नवसरा कानपुर से हिरासत में लिया गया, उसी दिनांक समय को दूसरी टीम गठित कर

पुलिस ने नूतन चौहान को हिरासत में लेकर थाना लाये जहां विस्तृत पूछताछ पर दोनो आरोपी अंकित एवं नूतन ने अपना अपराध कबूल किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। अन्य थाने में पहले भी है दर्ज अपराध: इससे पहले भी आरोपी अंकित सिंह के खिलाफ जिला कोरबा के बाल्को थाना में वर्ष 2019 में धारा 120बी, 420 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पीडिता को झांसी में बैंक ऑफ बडोदा में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 3,27,000 रूपये का धोखाधडी किया था।

दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ से जानकारी मिली कि इनके द्वारा ही जांजगिर चांपा के शक्ति में तथा कांकेर में वहां के भोले भाले लोगो को नौकरी लगाने के नाम पर रूपये एठ कर फरार हो जाते थे, जिस संबंध पीडित पक्षो को तलब करवाकर संबंधित थानों को सूचित कर वहां भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज कराई जाएगी।

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