सूरजपुर,15 दिसम्बर। सूरजपुर विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 का छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1) के उपबन्धों के अनुसरण में सूरजपुर विकास योजना (प्रारूप ) 2031 के संबंध में आपत्ति, सुझाव आहुत किये जाने के लिए संभागीय आयुक्त कार्यालय, संभाग सरगुजा, कलेक्टर कार्यालयसूरजपुर, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर ज एवं नगर पालिका परिषद् कार्यालय, सूरजपुर जिला सूरजपुर में 19 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया है।
उक्त प्रकाशन की सूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आपत्ति, सुझाव उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में आवेदको द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।चूंकि उक्त प्रकाशन की सूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 698, 2 दिसंबर 2022 को किया गया है।
सूरजपुर विकास योजना (प्रारूप ) 2031 के संबंध में यदि किसी को आपत्ति, सुझाव प्रस्तुत करना हो तो 31 दिसंबर 2022 तक उपरोक्त वर्णित कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में आपत्ति, सुझाव लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
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