जांजगीर-चांपा, 08 दिसम्बर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई की प्रार्थिया की शादी दिनांक 19.02.22 को बलौदा निवासी बृजेश देवांगन के साथ सामाजिक रिती रिवाज से हुई थी। शादी के बाद इसके पति बृजेष देवांगन, सास गायत्री बाई देवांगन, ननद रोशनी देवांगन सभी एक राय होकर दहेज की मांग करते हुये गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देेते हुये हाथ मुक्का से मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किये।जिसका परिवार परामर्ष केंन्द्र जांजगीर में काउंसलिंग हुआ, काउसलिंग होने के बाद पति पत्नि के बीच समझौता नही होने पर पीडिता द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहना बताने पर आरोपियो के विरुद्ध थाना बलौदा में अप.क्र. 481/22 धारा 498-ए,506,323,34 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.
विवेचना दौरान पीडिता एंव गवाहो का कथन लेखबध्द करने पर आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी 01 ब्रजेश देवांगन उम्र 32 वर्ष 02. गायत्री बाई देवांगन उम्र 55 वर्ष दोनों निवासी बलौदा 03. रोशनी देवांगन उम्र 28 वर्ष निवासी सक्ती हा.मु.बलौदा को उनके निवास स्थान में दबिश देकर दिनांक 08.12.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे उप निरी. गोपाल सतपथी थाना प्रभारी बलौदा , प्र.आर. शेख सफीउल्लाह आर. दिलीप माथुर , लखेष विष्वकर्मा एवं म.आर. करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।
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