Curfew in Mumbai: शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए, मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू (Curfew in Mumbai) की घोषणा की है. इस अवधि के दौरान पूरे शहर में पांच या अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.
कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और प्रदर्शन पर भी रोक है. अधिकतम शहर में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर प्रतिबंध भी लागू किया गया है.
प्रेस विज्ञप्ति में, मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा.
कर्फ्यू के दौरान क्या प्रतिबंधित रहेगा ?
- सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास बड़े पैमाने पर सामाजिक सभाएं
- पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने पर रोक
- सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गीतों का प्रदर्शन पर प्रतिबंध
- शादी समारोह, अंत्येष्टि, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य ऐसे संघों की बड़े पैमाने पर बैठकों सहित सभी प्रकार के जुलूस पर रोक
- सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित
- शैक्षिक गतिविधियों या सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के बड़े सभाओं पर रोक
- आग्नेयास्त्रों, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं है.
- ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे. मुंबई पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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