नई दिल्ली ,13 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब कुत्ता काटने पर जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया है. डॉग पॉलिसी को मंजूरी देते हुए अथॉरिटी ने कहा कि डॉग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना और घायल का पूरा इलाज कराना होगा. इतना ही नहीं कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करना होगा.
31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नोएडा अथॉरिटी के अनुसार, 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
एंटीरेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पर जुर्माना
पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है. उल्लंघन की स्थिति में 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.
पालतू के गंदगी करने पर मालिक की होगी जिम्मेदारी
पालतू कुत्ते के सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी.
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