केरल उच्च न्यायालय ने कुलपतियों को राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का समय बढ़ाकर अगले सोमवार शाम 5 बजे कर दिया है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने अंतरिम आदेश में कहा कि राज्यपाल ने ही जवाब दाखिल करने की समय सीमा सोमवार तक बढ़ा दी थी। उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को करेगा। उच्च न्यायालय सात विश्वविद्यालय के कुलपतियों की याचिकाओं पर विचार कर रहा था। इन कुलपतियों को राज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति गैर कानूनी और अवैध ठहराई थी। शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद राज्यपाल ने अन्य कुलपतियों की नियुक्तियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
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