नई दिल्ली ,29 अक्टूबर। केन्द्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए तीन महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थता दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता)नियम-2021 में संशोधन के लिए कल राजपत्र अधिसूचना जारी की।
प्रत्येक शिकायत अपीलीय समिति में केन्द्र सरकार से नियुक्त एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति फैसला मिलने के तीस दिन के अंदर समिति में अपील कर सकता है। समिति विवादों के निपटान के लिए ऑनलाइन समाधान तंत्र अपनाएगी।
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