यूपी की घोसी सीट से बीएसपी सांसद अतुल राय को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें रेप और धोखाधड़ी मामले में बरी कर दिया गया है। अतुल राय 36 महीने से नैनी जेल में बंद हैं।
बीएसपी सांसद अतुल राय को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें रेप और धोखाधड़ी के आरोप से बरी कर दिया है। यह घटना 7 मार्च 2018 की है। आरोप था कि वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र की गुरुग्राम सोसायटी में अतुल राय के दफ्तर में युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रताड़ना से तंग युवती और उसके दोस्त ने सु्प्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। अतुल राय पिछले 36 महीने से नैनी जेल में बंद हैं।
अतुल राय के खिलाफ रेप का मुकदमा 2019 से चल रहा है। वह 36 महीने से नैनी जेल में बंद हैं। रेप के साथ ही इस मामले में यह भी आरोप लगा था कि पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच एक मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
रेप का आरोप लगाने वाली लड़की वाराणसी के यूपी कॉलेज से स्नातक करती थी। वह बलिया की रहने वाली थी। अतुल राय भी वहीं के हैं। पीड़ित लड़की और उसके साथी ने प्रताड़ना से तंग आकर और अपने ऊपर लगने वाले कथित तौर पर फर्जी मुकदमों से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह की घटना के बाद भेलूपुर सीओ को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके साथ ही इंस्पेक्टर और विवेचक अब भी सस्पेंड चल रहे हैं।
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