Vedant Samachar

कमिशनर ने रायपुर पुलिस के प्रतिवेदन पर 3 पिट एनडीपीएस प्रकरणों में निकाला जेल भेजने का आदेश

Lalima Shukla
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रायपुर, 20 फरवरी (वेदांत समाचार )। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देश पर ऐसे दर्जनों आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनवाया गया है एवं रायपुर संभाग कमिशनर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजा गया हैं। विदित हो कि पिट एनडीपीएस रासुका जितना ही कठोर कार्यवाही है।


कमिशनर महादेव कावरे ने पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत 03 आरोपियों को सजा सुनाई है। जिसके तहत् 01. हबीब खान पिता स्व. फिरोज खान उम्र 25 साल निवासी मकान नंबर 391 जनता कालोनी गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर। 02. संगम मेश्राम उर्फ सोनू पिता दिलीप मेश्राम उम्र 26 साल निवासी प्रेमनगर गुढ़ियारी थाना गुढ़ियारी रायपुर। 03. अजय यादव उर्फ छैला पिता रामपारस यादव उम्र 38 साल निवासी गुप्ता होटल के पास बीरगांव थाना गुढ़ियारी रायपुर को 03 माह की सजा दी है।* जिस पर उक्त तीनों को पिट एनडीपीएस में जेल भेजा गया, तीनों आरोपी थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के निवासी है l


सख्ती के पीछे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाना है। पुलिस द्वारा एनडीपीएस के आरोपियों की संपत्ति जप्त करने की भी कार्यवाहियां जारी है।

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