Vedant Samachar

क्रशर प्लांट ब्लास्टिंग से मकानों में पड़ी दरारें स्कूल पर गिरा था पत्थर, दैनिक भास्कर की खबर के बाद प्लांट सील, 55 लाख की लगी पेनल्टी

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दंतेवाड़ा ,25 मार्च (वेदांत समाचार) : दंतेवाड़ा जिले के जावंगा में संचालित एक क्रशर प्लांट को प्रशासन ने सील कर दिया है। साथ ही 55 लाख 18 हजार 800 रुपए की पेनल्टी लगाई है। दरअसल, प्लांट में ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ रहीं थीं। स्कूल के ऊपर पत्थर गिरा था। दैनिक भास्कर की खबर के प्रशासन का हरकत में आया। जांच की और कार्रवाई की गई। कलेक्टर देवेश ध्रुव के निर्देश पर खनिज उड़नदस्ता दल और राजस्व अमले ने संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जावंगा, तहसील गीदम स्थित पत्थर खदान में अनियमितता पाई। यह खदान मेसर्स टी. रमेश (भद्राचलम, तेलंगाना) को 2013 से 2033 तक के लिए लीज पर दी गई है। 18 फरवरी 2026 को खदान में की गई ब्लास्टिंग का असर आसपास के क्षेत्र में देखा गया। करीब 500 मीटर दूर स्थित प्राथमिक शाला बड़े पनेरा (कोसापारा) में पत्थर गिरने की पुष्टि हुई, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। पत्थर स्कूल की छत तोड़कर क्लासरूम में गिरा था।

जांच में ये बातें आईं सामने

  1. खदान संचालक और ब्लास्टर मौके पर मौजूद नहीं मिले
  2. ब्लास्टिंग से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए
  3. खदान क्षेत्र के सीमा चिन्ह सुरक्षित नहीं पाए गए
  4. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 0.18 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन
    जांच में करीब 10,800 घनमीटर पत्थर का अवैध उत्खनन सामने आया।

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने खदान का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। साथ ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई करते हुए 55 लाख18,800 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति के खनन, परिवहन या भंडारण दंडनीय अपराध है। दोबारा उल्लंघन मिलने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम लगातार जांच करती रहेगी।

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