बिलासपुर, 11 मार्च (वेदांत समाचार)। बिलासपुर पुलिस ने गलत, अमानक या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे वाहन चालकों को अब पेट्रोल और डीजल भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट लगाकर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है।
यातायात पुलिस के अनुसार ऐसे वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है जिनमें नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई है, अमानक तरीके से नंबर लिखा गया है या किसी अन्य वाहन का नंबर इस्तेमाल कर वाहन चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं और मामलों को न्यायालय में भेजा जा रहा है।
पुलिस ने जिले के पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाए। यदि ऐसा कोई वाहन पंप पर आता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित थाना को दी जाए।
यातायात पुलिस का कहना है कि गलत या बिना नंबर प्लेट वाले वाहन न केवल यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं बल्कि कई बार गंभीर सड़क दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं में भी इनका उपयोग किया जाता है। दुर्घटना की स्थिति में ऐसे वाहनों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है।
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाला वाहन संचालित होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।