कोरबा 10 फरवरी 2022/कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को बीमा की क्लेम राशि दिलाने के लिए अभिनव पहल की है। उन्होंने दोनो बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले लोगों के दुर्घटना या मृत्यु पर क्लेम राशि दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई में हितग्राहियों के सहयोग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। दोनों बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ लेने के लिए बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु दिनांक से 30 दिन के भीतर हितग्राही परिवार को आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना होता हैं। बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले लोगों को जानकारी के अभाव और विस्तृत कागजी कार्रवाई के कारण बीमा की क्लेम राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। कलेक्टर श्रीमती साहू ने ऐसे लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन अमले पंचायत सचिव, एनआरएलएम सक्रिय सदस्य, करारोपण अधिकारी एवं जनपद सीईओ को सक्रिय होकर हितग्राहियों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत स्तर के कर्मचारियों की मदद से हितग्राहियों को बीमा कंपनी से बीमा की क्लेम राशि प्राप्त करने में आसानी होगी। कर्मचारियांे की मदद से बीमा क्लेम की प्रक्रिया 30 दिन अंदर ही पूर्ण करायी जाएगी। जिससे हितग्राही परिवार को समय पर बीमा योजना की राशि प्राप्त हो सके। जिला प्रशासन के इस प्रयास से नागरिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जुड़ने के लिए जागरूक होंगे।
जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराये व्यक्तियों के दुर्घटना या मृत्यु होने पर क्लेम के लिए सभी दस्तावेज हितग्राही परिवार से पंचायत सचिव द्वारा एकत्रित किया जाएगा। इस कार्य मंे पंचायत के सक्रिय सदस्य भी हितग्राहियों से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज एकत्रित करने में मदद करेंगे। क्लेम के लिए कागजी कार्रवाई पूर्ण कर हितग्राहियों के क्लेम फार्म बैंक शाखा में जमा किया जाएगा। लीड बैंक मैनजर द्वारा बीमा कम्पनियों से समन्वय कर समस्त दावों का निपटारा कर इसकी सूचना जिला कार्यालय में दी जाएगी। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि हितग्राहियों को क्लेम राशि दिलाने की निगरानी भी की जाएगी। जिससे सभी पात्र हितग्राहियों को बीमा का फायदा मिल सके। क्लेम के लिए जमा किए फार्म की जानकारी पंचायत सचिव द्वारा जनपद पंचायत सीईओ को दी जाएगी। वरिष्ट अधिकारियों के निगरानी के लिए जनपद सीईओ द्वारा उक्त जानकारी आनलाईन शीट में अपलोड की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु के लोग पात्र हैं। इस बीमा योजना में केवल 12 रूपए वार्षिक चुकाना पड़ता हैं। योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु मे दो लाख रूपए की राशि हितग्राही परिवार को दी जाती हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेने के लिए 18 से 50 वर्ष आयु के सभी लोग पात्र हैं। इस योजना के तहत 330 रूपए वार्षिक प्रीमियम देना होता है। इस बीमा योजना के तहत सामान्य मृत्यु में हितग्राही के परिवार को दो लाख रूपए की राशि बीमा कंपनी की ओर से प्राप्त होती है।
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