रायपुर,26फरवरी (वेदांत समाचार) । शहर की प्रमुख सड़कों पर रैली, जुलूस और शोभायात्राओं के आयोजन पर प्रशासन ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा और आगामी दो माह तक लागू रहेगा। यह आदेश रायपुर के कमिश्नर द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन ने शहर के व्यस्ततम मार्गों को रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। निर्णय का उद्देश्य सुगम यातायात, कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा बनाए रखना बताया गया है।
इन मार्गों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:
जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
मालवीय रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
सदर बाजार रोड: कोतवाली चौक से सत्तीबाजार चौक तक
एम.जी. रोड: गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक
प्रशासन ने नागरिकों और विभिन्न संगठनों से अपील की है कि निर्धारित समयावधि के दौरान इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली या सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित न करें और यातायात बाधित करने से बचें।
आदेश लागू होने के बाद शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ने की संभावना है।
