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होटल, लॉज और ढाबा संचालकों को सख्त निर्देशरायपुर ग्रामीण पुलिस की बैठक में सत्यापन, सीसीटीवी और सूचना प्रणाली पर जोर

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रायपुर ग्रामीण, 21 फरवरी 2026। पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना माना, मंदिर हसौद एवं आरंग क्षेत्र के होटल, लॉज और ढाबा संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजपत्रित अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालक उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम करना तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस दौरान संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले ग्राहकों का अनिवार्य सत्यापन करने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा सीसीटीवी व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी गेस्ट के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की प्रति रखने के साथ उनके मोबाइल नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। साथ ही होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी नियमित रूप से संबंधित थाने को उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि होटल संचालक अपने मैनेजर या अधिकृत मोबाइल नंबर को पुलिस द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े रखें, ताकि किसी संदेही या गुमशुदा व्यक्ति की फोटो अथवा पहचान पत्र साझा कर त्वरित पहचान सुनिश्चित की जा सके।

सभी प्रतिष्ठानों में उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने और उनका नियमित रखरखाव करने पर भी जोर दिया गया। निजी वाहन से आने वाले ग्राहकों के वाहनों का विवरण दर्ज करना तथा मोबाइल नंबर का सत्यापन करना भी अनिवार्य बताया गया, क्योंकि कई मामलों में अपराधी गलत जानकारी देकर ठहरते पाए गए हैं।

पुलिस ने चेतावनी दी कि होटल या ढाबा परिसर में शराबखोरी अथवा अन्य अवैध गतिविधि की शिकायत पाए जाने पर आबकारी अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

निर्देशों की अवहेलना करने वाले होटल, लॉज और ढाबा संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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