Vedant Samachar

छेड़छाड़ केस में आरोपी को 3 साल की सजा, कोर्ट का सख्त फैसला…

Vedant Samachar
2 Min Read

खैरागढ़ ,18 फरवरी(वेदांत समाचार)। छेड़छाड़ के एक मामले में थाना खैरागढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद आरोपी अमीरलाल सोनवानी को न्यायालय ने 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया। मामला 1 अक्टूबर 2024 का है।

पीड़िता दोपहर करीब 1 बजे पानी भरने बोरिंग गई थी, तभी आरोपी अमीरलाल सोनवानी, निवासी मंडला, थाना खैरागढ़, ने उसकी बेइज्जती करने की नीयत से हाथ और बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग किया और छेड़छाड़ की। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत थाना खैरागढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 386/24 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

समयसीमा में साक्ष्य जुटाकर अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कड़ा संदेश देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटना होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि समय पर कानूनी कार्रवाई हो सके।

Share This Article