दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच का फैसला, 20 लाख से 2 लाख पर घटी जूही चावला की पैनल्टी

5जी (5G) तकनीक मामले में एक्ट्रेस जूही चावला के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजन बेंच का फैसला सामने आया है. एक्ट्रेस जूही चावला पर जो 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा था वह घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जूही चावला और दो अन्य द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई चल रही थी, इसमें सिंगल बेंच के एक आदेश को चुनौती दी गई थी. जिसके बाद 5जी (5G) तकनीक के रोल आउट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इस अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा था कि जूही चावला की स्थिति का इस्तेमाल “समाज की भलाई” के लिए किया जा सकता है.

मामले में जूही चावला के अवाला दो अन्य को भी राहत

बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 5G रोल आउट मामले में एक्ट्रेस जूही चावला के खिलाफ दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई की थी। मामले में जूही के अलावा दो और लोगों पर 20 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह शर्त भी रखी थी कि सेलेब्रिटी होने के नाते वे समाज की भलाई के लिए कुछ काम करेंगी।

जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद

ऐसे में जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने उनके निर्देश पर अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की. ये वो सुझाव था जो चावला और दो अन्य लोगों की अपील की सुनवाई के दौरान आया था.

5 जी रोल आउट मामले में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब मांगा गया था और सुनवाई को आज यानी 27 जनवरी के लिए सुरक्षित रखा गया था.